मुजफ्फरपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के सभागार में पूर्व की भांति इस वर्ष भी स्थायी लोक अदालत (परमानेंट लोक अदालत) का शुभारंभ किया जा रहा है। इस संबंध में आयोजित एक बैठक में अधिवक्ताओं तथा बीएसएनएल के अधिकारियों ने भाग लिया।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि यहां मोटर वाहन दुर्घटना, बिजली से संबंधित विवाद, अधिक बिजली बिल, नया मीटर लगाने, मीटर जलने, जीवन बीमा, नगर निगम एवं नगरपालिका से जुड़ी समस्याएं, जैसे पेयजल, कीचड़ और नाला सफाई, बैंक ऋण, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट, आवास, अंचल तथा सरकारी एवं निजी अस्पतालों में उपचार से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
इसके अलावा डाक सेवा, टेलीफोन, मोबाइल नेटवर्क, रेल, सड़क परिवहन तथा सामान्य जनजीवन से जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई भी स्थायी लोक अदालत में की जाएगी।
अध्यक्ष श्री मिश्रा ने बताया कि इन मामलों के निपटारे के लिए किसी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होगी। पीड़ित व्यक्ति अथवा परिवार स्वयं अपनी शिकायत लेकर स्थायी लोक अदालत में उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का सरकारी अथवा अन्य शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालत का उद्देश्य आम लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। बैठक में अधिवक्ताओं एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ स्थायी लोक अदालत के सुचारु संचालन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा ने की।

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